
ACB DG ने भ्रष्टाचारियों का नाम व चेहरा नहीं दिखाने का आदेश लिया वापस
Jaipur. एन्टी करप्शन ब्यूरो ( ACB) के रिश्वतखोर अफसरों व कर्मचारियों का ट्रेप के दौरान नाम व चेहरा नहीं दिखाने के दो दिन पुराने आदेश वापस ले लिया गया है। महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने शुक्रवार को आदेश जारी कर आदेश को वापस लेने के लिए नया आदेश जारी किया है। एसीबी मुखिया के आदेश का चौतरफा विरोध हो रहा था बल्कि विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष भी इसके खिलाफ था। राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सार्वजनिक रूप से इस आदेश का विरोध करते हुए यह आर्डर रिजेक्ट होने वाला है। यहां बता दें कि डीजीपी हेमंत प्रियदर्शी ने चार्ज संभालते ही आदेश जारी किया था कि ट्रेप करने वाले पर जब तकदोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसका नाम व फोटो मीडिया में सार्वजनिक नहीं किया जाए। इसके अलावा जिस व्यक्ति को ट्रेप किया जाता है, उसके मानवाधिकार की रक्षा करने की जिम्मेदारी जांच अधिकारी की रहेगी।