BH Series: अब बेफिक्र होकर पूरे देश में चलाएं अपनी कार, सरकार ने BH सीरीज को लेकर दी ये बड़ी राहत
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न नियमों के क्रियान्वयन के दौरान बीएच सीरीज के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कई प्रतिवेदन मिले हैं। यह कदम BH Series के दायरे को व्यापक बनाने के उपायों के तहत उठाया गया है। बयान के मुताबिक जिन वाहनों पर अभी सामान्य पंजीकरण चिह्न मौजूद है, उनको बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न में बदला जा सकता है।
इसके लिए जरूरी कर का भुगतान करना होगा। मंत्रालय ने नागरिकों की सुगमता के लिए नियम 48 में संशोधन का भी प्रस्ताव किया है। इससे बीएच श्रृंखला के लिए आवेदन निवास या कार्यस्थल पर जमा करने की सुविधा मिलेगी। इसमें यह भी कहा गया है कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाले कार्यशील प्रमाणपत्र का दुरुपयोग रोकने के लिए इसे और सशक्त किया गया है।
राज्यों के बीच निजी वाहनों के निर्बाध स्थानांतरण के लिए सड़क मंत्रालय ने सितंबर 2021 में नए वाहनों के लिए नए पंजीकरण चिह्न के तौर पर भारत श्रृंखला की शुरुआत की थी। इस बारे में सरकार ने एक नई वाहन पंजीकरण व्यवस्था की घोषणा की थी। इससे वाहन मालिकों को एक राज्य/संघ शासित प्रदेश से दूसरे में ट्रांसफर होने पर दोबारा पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी।