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लोक परिवहन बसों में दिव्यांगों को मिले निःशुल्क यात्रा की सुविधा

Jaipur. राज्य आयुक्त विशेष योग्यजन उमाशंकर शर्मा (एडवोकेट) ने शुक्रवार को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 एवं परिवहन में विशेष योग्यजनों को होने वाली समस्याओं के निराकरण के सम्बंध में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की।
बैठक में जिला परिवहन कार्यालयों में विशेष योग्यजनो को लाईसेन्स ट्रायल में मोडिफाईड दुपहिया वाहन की व्यवस्था, रोडवेज बसों की भांति लोक परिवहन सेवा सिटी बसों में निःशुल्क परिवहन व्यवस्था, पास की अवधि एक वर्ष से बढाकर पांच वर्ष तक करने, विशेष योग्यजन के सहायक को भी निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने, विशेष योग्यजनों द्वारा अन्य राज्यों में यात्रा करने पर किराया पुनर्भरण नीति बनाने के निर्देश दिए गए। शर्मा ने जिला परिवहन अधिकारियों  के साथ परिवहन कार्यालयों, बस स्टॉप व रोडवेज बसों में सुगम्य एवं बाधारहित वातावरण के लिए निरीक्षण दल का गठन करना, रोडवेज एवं निजी बसों में विशेष योग्यजनों की सहायतार्थ आवश्यक उपकरण एवं दिशा निर्देश पट्टिका की व्यवस्था एवं विशेष योग्यजनों को बसों में चढने व उतरने में सहायता, बिना बस स्टाप के विशेष योग्यजनों को बस में चढ़ाने उतारने की व्यवस्था, एवं मधुर व शालिनता पूर्वक व्यवहार करने के लिए निर्देश दिये।

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