सांसों पर संकट : गैस चेम्बर में तब्दील Delhi-NCR में ग्रेप का तीसरा चरण लागू, अब निर्माण कार्यों पर भी लगी रोक
Delhi. दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के बाद एक बार फिर से प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। AQI के “गंभीर” श्रेणी में जाने के बाद दिल्ली एनसीआर मे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। इसके मद्देनजर अब आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर सभी तरह के निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके अलावा ईटों के भट्टों, माइनिंग व उससे जुड़ी गतिविधियों समेत कई पाबांदियां लागू की गई हैं।
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) द्वारा जारी नए आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों (सीएक्यूएम) में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई करने के लिए उप-समिति ने आज एक आपातकालीन बैठक की। आयोग ने बैठक के दौरान समग्र वायु गुणवत्ता मानकों की व्यापक समीक्षा करते हुए कहा कि धीमी हवा की गति के साथ प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों और खेत में पराली जलाने की घटनाओं में अचानक वृद्धि के कारण, जीआरएपी के चरण III को पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू करना आवश्यक माना जाता है।
CAQM के मुताबिक, GRAP को चार कैटेगरी में लागू किया जाता है.
स्टेज 1-AQI का स्तर 201 से 300 के बीच
स्टेज 2-AQI का स्तर 301 से 400 के बीच
स्टेज 3-AQI का स्तर 401 से 450 के बीच
स्टेज 4-AQI का स्तर 450 के ऊपर
GRAP के तीसरे चरण स्टेज 3 में रहेंगी ये पाबांदियां
-निर्माण कार्यों और विध्वंस गतिविधियों पर पूर्ण रोक.
-फैक्ट्रियां हफ्ते में पांच दिन ही संचालित रहेंगी. दो दिन पूरी तरह बंद करने के निर्देश (दूध-डेयरी व मेडिकल के सामान से जुड़ी फैक्ट्रियों को छोड़कर)।
– एनसीआर के लिए स्वीकृत ईंधन का इस्तेमाल नहीं करने वाले ईंट भट्टों, हॉट मिक्स प्लांट्स बंद रहेंगे।
-स्टोन क्रशर का संचालन बंद रहेगा।
-खनन और संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध।
-राज्य सरकारें बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (4 पहिया) पर प्रतिबंध लगा सकती हैं।