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दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए कल से लागू हो जाएगा ग्रेप

NCR Times Bhiwadi. दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान ( ग्रेप) एक अक्टूबर से लागू हो जाएगा। पहले ग्रेप 15 अक्टूबर से लागू होता था लेकिन सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ( CAQM) ने विशेषज्ञों के सुझावों पर इस बार पन्द्रह पहले ही इसे लागू करने का फैसला किया है। दिवाली के दौरान प्रदूषण की रोकथाम के लिए पटाखों पर प्रतिबंध को भी सख्ती से लागू किया जाएगा। पहले पीएम 2.5 व पीएम 10 के स्तर को ध्यान में रखकर प्रतिबंध लगाया जाता था लेकिन इस बार वायु गुणवत्ता के आधार पर ग्रेप के अंतर्गत निर्धारित प्रतिबंधों को चार चरणों मे लागू किया जाएगा। पहले चरण में वायु गुणवत्ता की खराब श्रेणी ( AQI 201 से 300), दूसरे में वायु गुणवत्ता की बहुत खराब श्रेणी ( 301 से 400), तीसरे चरण में खतरनाक (401 से 450) व चौथे चरण में वायु गुणवत्ता बहुत खतरनाक श्रेणी ( 450 से अधिक) को रखा गया है।
यहां बता दें कि भिवाड़ी की हवा खराब होनी शुरू हो गई है और गुरुवार को भिवाड़ी व धारुहेड़ा एनसीआर के सबसे प्रदूषित शहर रहे थे। भिवाड़ी की आबोहवा शुक्रवार को भी खराब है तथा एयर क्वालिटी इंडेक्स 206 दर्ज किया गया। सड़कों पर खुले में रखे बिल्डिंग मैटेरियल व जर्जर सड़कों से उड़ती धूल व कंडम वाहनों से निकलने वाला ज़हरीला धुआं वायु प्रदूषण बढाने वाला प्रमुख कारण है लेकिन इस पर रोक लगाने में प्रशासन विफल रहा है।

धूल पर लगाई जाएगी लगाम

एक अक्टूबर से ग्रेप लागू होने की स्थिति में कच्ची और टूटी सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, निर्माण कार्य वाली साइटों पर निरीक्षण और धूल से रोकने के इंतजाम, गाड़ियों की सघन चेकिंग, ट्रैफिक जाम न लगे, इसकी कोशिश की जाएगी।

ईंट भट्ठों के लिए भी जारी होंगे निर्देश

होटल, रेस्तरां और ढाबों में कोयला और लकड़ी जलाने पर भी रोक रहेगी। ईंट भट्ठे वही चलाए जा सकेंगे जो जिग जैग तकनीक वाले होंगे। हॉट मिक्स प्लांट व स्टोन क्रशर पर धूल बैठाने वाले उपाय किए जाएंगे। बता दें कि प्रतिबंध के कई चरण हैं और इसके बारे  में विस्तार से जानकारी दी गई है।

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