राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगी 30 से 50 हजार रुपए की छूट
राजस्थान में लागू हुई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पालिसी,
NCR Times, Auto Desk.राजस्थान में इलेक्ट्रिकल व्हिकल पालिसी (विधुत वाहन नीति ) से लागू हो गई। पालिसी को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 30 से 50 हजार रुपये की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल, 2019-20 के बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति घोषित करने की बात कही थी। इसके अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीददारों को एसजीएसटी (राज्य वस्तु एवं सेवा कर ) की रिफिलिंग करने के साथ ही एक समय सब्सिडी दी जाएगी। बैटरी की क्षमता के मुताबिक वाहन की खरीद पर यह सब्सिड़ी दी जाएगी । इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर खरीदददार को मोटर वाहन टैक्स नहीं देना होगा।
संयुक्त परिवहन आयुक्त नानूराम चोयल ने बताया कि पालिसी लागू होने से प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा। यह पालिसी पांच साल तक लागू रहेगी। बस खरीदने पर दो लाख रुपये तक की छूट मिल सकेगी। पालिसी लागू होने से प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल, 2019-20 के बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति घोषित करने की बात कही थी। इसके अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीददारों को एसजीएसटी (राज्य वस्तु एवं सेवा कर ) की रिफिलिंग करने के साथ ही एक समय सब्सिडी दी जाएगी। बैटरी की क्षमता के मुताबिक वाहन की खरीद पर यह सब्सिड़ी दी जाएगी ।
ग्राहक को नहीं देना होगा एमवी टैक्स
इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर खरीदददार को मोटर वाहन टैक्स नहीं देना होगा। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए एसजीएसटी और प्रस्तावित एकमुश्त कर के लिए 40 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि यह नीति लागू होने से डीजल और पेट्रोल से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी। जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों में पांच से दस हजार रुपये, तीन पहिया वाहनों पर 10 से 20 हजार रुपये, कारों में 50 हजार रुपये और बस में दो लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।