नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कमल थापा को तीर चुनाव चिन्ह देने के आदेश पर लगाई रोक
एनसीआर टाईम्स, डिजिटल डेस्क। नेपाली सुप्रीम कोर्ट की जज सपना प्रधान मल्ला की सिंगल बेंच ने राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नेपाल के अध्यक्ष कमल थापा को तीर चुनाव चिन्ह नहीं देने का आदेश दिया है।
काठमांडू पोस्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को चुनाव आयोग को अपने 11 जुलाई के आदेश को लागू नहीं करे, जब तक याचिकाकर्ता कमल थापा की पार्टी को चुनाव चिन्ह के रूप में तीर सौपने के मामले पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट पहले ही दोनों पक्षों को मंगलवार को चर्चा के लिए आमंत्रित कर चुका है। यहां बता दें कि पिछले साल पार्टी के आम सम्मेलन में राजेंद्र लिंगड़ेन से राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी की कुर्सी का चुनाव निशान हारने के बाद कमल थापा ने -नेपाल का गठन किया था और इस साल फरवरी माह में लिंगड़ेन का साथ छोड़ दिया था। थापा 14 फ़रवरी को उस वक़्त पार्टी अध्यक्ष बने थे, जब चुनाव आयोग में पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराने वाले लकपा तमांग ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।
गत 24 अगस्त को चुनाव आयोग ने कमल थापा को चुनाव चिन्ह के तौर पर “तीर” देने का फैसला किया था। हालांकि पार्टी ने आगामी नवंबर माह में होने वाले चुनाव में गाय चुनाव चिन्ह के रूप में पंजीकृत किया था।