मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी : जोधपुर में गठित होगी राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थाई पीठ
– स्थाई पीठ के गठन तक चल पीठ की बैठक अवधि हर माह 8 प्रभावी दिवस होगी
एनसीआर टाईम्स, जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थाई पीठ स्थापित करने की मंजूरी दी है। साथ ही जोधपुर में स्थाई पीठ का गठन होने तक जोधपुर चल पीठ की बैठक प्रत्येक माह के 8 प्रभावी दिवसों में आयोजित किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में न्यायाधीन डी.बी. सिविल रिट पीटिशन में माननीय न्यायालय के 19 जुलाई 2022 के अंतरिम आदेश की अनुपालना में यह निर्णय लिया गया है। इससे राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण अधिनियम, 1976 तथा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण नियम, 1976 में विहित प्रावधानों के क्रम में जोधपुर में अधिकरण की स्थायी पीठ की स्थापना के लिए प्रक्रिया शुरू होगी। स्थाई पीठ का गठन होने तक जोधपुर में सर्किट बैंच की बैठक अवधि प्रत्येक माह में 8 प्रभावी दिवस होगी।