
उत्तराखंड त्रासदी 2013 के पीड़ितो के पात्र परिजनों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति
एनसीआर टाईम्स, जयपुर। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर उत्तराखंड त्रासदी 2013 के पीड़ितों के पात्र परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया है।कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर बताया कि उत्तराखंड त्रासदी में पीड़ित के पात्र परिजनों का अनुकंपा नियुक्ति के लिए राजस्थान का मूल निवासी होना तथा नियमों के अधीन संबंधित पद के लिए विहित शैक्षणिक तथा अन्य अहर्ताएं एवं शर्तें पूर्ण करना अनिवार्य है। आदेश में बताया गया कि ऐसे आश्रित नियुक्ति के लिए आवेदन संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करें तथा जिला कलेक्टर अपनी सिफारिश के साथ उस आवदेन को आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को सत्यापन हेतु अग्रेषित करेगा। विभाग द्वारा इस संबंध में विस्तृत आदेश कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर dop.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।